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शादी का वादा कर संबंध बनाने पर 10 साल जेल, गैंगरेप के मामलों में फांसी… नए क्रिमिनल लॉ में महिलाओं के लिए क्या बदलेगा?

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कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी? आईपीसी में इसका प्रावधान है. अब 1 जुलाई से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी.इसमें कई सारी नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कई सजाओं को सख्त किया गया है. जानते हैं कि महिलाओं के लिए बीएनएस में क्या-क्या है?

नई दिल्ली – शादी का झांसा देकर लड़की के साथ रेप करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एडिशनल सेशंस जज अमित कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी विनीत कपूर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। चंडीमंदिर पुलिस थाने में लड़की ने विनीत के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने बताया था कि विनीत ने पहले फ्रेंडशिप की, उसके बाद शादी करने का वादा किया। इसके बात इसी झांसे में विनीत ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जबरदस्ती रेप किया। जब लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया और कहा कि पुलिस में शिकायत करुंगी तो विनीत ने उस पर रौब जमाया कि पुलिस वाले तो मेरे जानकार हैं। लड़की ने पुलिस में शिकायत दी तो सामने आया कि पुलिस आरोपी को जानती ही नहीं हैं। वो कई महीने तक उसे वैसे ही डराता रहा। पुलिस ने इस मामले में विनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, 406 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।

सगाई होने की बात भी नहीं बताई थी

शिकायतकर्ताने कोर्ट में दिए अपने बयानों में सारी कहानी को बयां किया था। उसने कोर्ट में आरोपी की पहचान करते हुए बताया था कि विनीत कपूर ने उसे कई महीने तक धोखे में रखा, जबकि उसकी पहले ही सगाई हो चुकी थी। इस बारे में शिकायतकर्ता ने कुछ सबूत भी कोर्ट में पेश किए थे। वहीं कुछ मैसेज और मोबाइल कॉल को भी कोर्ट में दिखाया गया। इसके बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर विनीत कपूर को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।