Home छत्तीसगढ़ चीतल के मांस बेचते शिकारी रंगे हाथ पकड़ाया,आरोपी जेल दाखिल

चीतल के मांस बेचते शिकारी रंगे हाथ पकड़ाया,आरोपी जेल दाखिल

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बलौदाबाजार – वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार मयंक अग्रवाल के निर्देशन एवं उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल अक्षय दिनकर भोसले के नेतृत्व में वनों में अवैध शिकार करने वालों पर लगाम कसने हेतु वनों में सतत् गश्त किया जा रहा है। चीतल के मांस बेचते शिकारी रंगे हाथ पकड़ाया,आरोपी जेल दाखिलइसी तारतम्य में वन परिक्षेत्र देवपुर अन्तर्गत धमलपुरा बीट के कक्ष क्रमांक 292 के मुंशी तालाब मे 16 अप्रैल को अपरान्ह 4:10 बजे गश्त के दौरान वन्यप्राणी चीतल का मांस काटते हुए समारू बिसी वल्द उसत बिसी जाति सवरा 69 वर्षीय ग्राम धमलपुरा निवासी को रंगे हाथों पकड़ा गया। सर्च वारंट जारी किया जाकर उक्त अपराधी के निवास पर स्निफर डॉग की विशेष दल द्वारा तलाशी लेने पर 1 नग साही पोटा भी (Porcupine intestine) बरामद किया गया। उक्त अपराधी के विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13231/23 दिनांक 16 अप्रैल जारी किया जाकर माननीय न्यायालय बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर अपराधी को जिला जेल बलौदाबाजार भेज दिया गया है। गौरतलब है कि वन्यप्राणी चीतल वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची II, भाग के सरल क्रमांक 11 Spotted Deer/Chital (Axis axis) के रूप में शामिल है।

उक्त प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल,वन परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर (सा.), वन परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान (सा.) तथा देवपुर एवं सोनाखान वन परिक्षेत्र के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।