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भ्रामक विज्ञापन मामले में बैकफुट पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट में पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा पेश किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उस विज्ञापन पर खेद है, जिसमें कुछ वाक्यों पर संदेह किया गया था। कंपनी की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों में बीपी, शुगर, अस्थमा और अन्य बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रभावों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के बारे में सुनवाई कर रही है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को पहले नोटिस जारी किए थे।

लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि की ओर से शीर्ष अदालत में हलफनामा पेश किया गया है।