प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया।
भोपाल – मालेगांव विस्फोट 2008, मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने गैर-पेशी मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। वह इस मामले में आरोपी है और अदालत के शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थी। उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके सहयोगियों को NIA स्पेशल कोर्ट ने निर्देशित तारीखों कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य के खिलाफ UAPA के प्रावधानों के तहत केस चल रहा है। Crpc के प्रावधानों के तहत मालेगांव मामले में बयान दर्ज किये जाने हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि, अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत कार्रवाही में शामिल नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुईं जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है।
बता दें कि, साल 2008 में महाराष्ट्र के मुम्बई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। NIA इस ममले की जाँच कर रहा था। इस केस में साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी हैं।