सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश दिया गया था कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल में आगे कोई विस्तार नहीं होना चाहिए. इस प्रकार से बाद में विस्तार दिए जाने का फैसला कानूनन अवैध है. सरकार 15 दिनों में नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकती है.
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही रहेगा. केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया था. सरकार की नियुक्ति के हिसाब से मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होते. कोर्ट ने कहा है कि सरकार 15 दिन में ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकती है.
सरकार की ओर से ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन यह विस्तार अवैध और मौजूदा डायरेक्टर 31 जुलाई तक ही ईडी में सेवारत रहेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को पहली बार 18 नवंबर 2018 को ईडी का डायरेक्टर बनाया था.
इसके बाद सरकार ने बीच में एक-एक साल के लिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया था. शीर्ष अदालत ने मिश्रा की लगातार तीसरी बार नियुक्ति को चैलेंज देने वाली याचिका पर पिछले साल 12 दिसंबर को सरकार से जवाब मांगा था. शीर्ष अदालत ने मिश्रा की लगातार तीसरी बार नियुक्ति को चैलेंज देने वाली याचिका पर पिछले साल 12 दिसंबर को सरकार से जवाब तलब किया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यहां जानें पूरा मामला
दरअसल, संजय मिश्रा की 2018 में दो साल की नियुक्ति के बाद 2021 में जब उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला था तभी यह मामला कोर्ट पहुंच गया था. उस समय कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ ने सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा था, लेकिन साफ-साफ कह दिया था कि मिश्रा को अब एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई
इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पार पाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई. यह अध्यादेश सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए था. जिसमें प्रावधान था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है. इसी अध्यादेश के सहारे सरकार ने मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ा दिया था.
कौन हैं संजय मिश्रा?
अब संजय मिश्रा के बारे में जान लेते हैं. संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (IRS) हैं. संजय मिश्रा को ईडी का पूर्वकालिक डायरेक्टर बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में उन्हें तीन महीने के लिए अंतरिम निदेशक बनाया गया था. मिश्रा को आर्थिक विशेषज्ञ भी कहा जाता है और इनकम टैक्स के कई अहम मामलों की जांच में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं. यही वजह है कि उन्हें ईडी चीफ नियुक्त किया गया था. ईडी चीफ बनने से पहले मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में चीफ कमिश्नर पद पर तैनात थे.