नई दिल्ली – दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।
वहीं, मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।