बिलासपुर – छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान सिम्स में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। बता दें, सिम्स में आए दिन अव्यवस्था की खबरें आती रहती है। शहरवासियों और आसपास के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर खानापूर्ति की जा रही …
छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान सिम्स में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।सिम्स में आए दिन अव्यवस्था की खबरें आती रहती है। शहरवासियों और आसपास के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर की जा रही खानापूर्ति, संसाधनों की कमी से जूझते मरीज और स्वजन को हो रही परेशानी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। सिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से लेकर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को डिविजन बैंच ने फटकार लगाई है।
अवकाश के दिन भी हुई सुनवाई
शनिवार को अवकाश होने के बाद भी चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर कोर्ट लगा। रजिस्टार जनरल ने स्पेशल बेंच का गठन किया। चीफ जस्टिस व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिविजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
अव्यवस्था पर पूछे सवाल
हाईकोर्ट न सिम्स के अफसरों से अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। व्यवस्था को सुधारने प्रशासन और सिम्स प्रबंधन द्वारा किए जा रहे उपाय के संबंध में भी पूछा। दिनभर कितनी सर्जरी होती है। यह सब भी पूछा।
कमेटी करेगी जांच
कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि इसे देखें और व्यवस्था को सुधारने के समुचित उपाय करे। इसके लिए महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करेगी। कमेटी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।