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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खां, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीन फात्मा दोषी करार

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आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को दोषी करार देते हुए जमानत पत्र निरस्त किए गये हैं. बीजेपी नेता ने ये केस दर्ज करवाया था.

रामपुर – समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। अब दोपहर तक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था. शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया है. थोड़ी देर में सजा का एलान हो जाएगा. गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. इस मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था.

अब्दुल्ला आजम पर लगे थे ये आरोप

उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो रामपुर नगर पालिका से बना है. उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था.