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‘वेबसाइट पर नहीं पीएम की डिग्री’, केजरीवाल के दावे का गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब, गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवाद एक बार फिर हाई कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर संक्षिप्त सुनवाई की और फिर मामले को अंतिम सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से फैसल पर दोबारा विचार करने को कहा है।

अहमदाबाद – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की वकीलों की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब में रिजॉइन्डर फाइल किया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब पर अपने उत्तर दिए हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इसी महीने में फाइनल सुनवाई की तारीख तय को कहा और फिर सुनवाई आगे के लिए टाल दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले पर पिछले दिनों रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। जिसमें हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के आदेश को निरस्त किया था। जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अपनी रिव्यू पिटिशन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटिशन स्वीकार करके सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की थी।

इसी महीने होगी अंतिम सुनवाई
हाई कोर्ट में केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा था और रिप्लाई फाइल किया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से आए रिप्लाई को अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रिज्वाइंडर के जरिए काउंटर किया है और अपने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए हैं। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस मामले की अंतिम सुनवाई इसी महीने करने को कहा है। इस मामले में सुनवाई अगली सुनवाई 14 या फिर 21 जुलाई को हो सकती है। हाई कोर्ट से एक तारीख जल्द तय की जाएगी।